नई दिल्ली. वित्तीय मामलों से जुड़े कामों में पैन (PAN) कार्ड का इस्तेमाल होता है. बैंक अकाउंट खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, साथ ही अब इसका आधार के साथ लिंक करना भी अनिवार्य हो गया है. जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) कराने में भी इसका उपयोग होता है. चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, तो अब इसका इस्तेमाल अब फाइनेंशियल फ्रॉड में भी खूब किया जा रहा है. खासकर, बोगस कंपनियां बनाने में. हाल ही में मध्यप्रदेश के ग्वालियर निवासी चंदन के पैन नंबर का बिना उसकी जानकारी के इस्तेमाल कर दिल्ली के पते पर एक फर्म ली गई और इस बोगस कंपनी ने 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार भी कर दिया. चंदन को आईटीआर (ITR) भरते वक्त पता चला कि उसके पैन कार्ड के जरिए एक जीएसटी नंबर लिया गया है.
पिछले साल नोएडा पुलिस ने भी लोगों के पैन कार्ड के सहारे जीएसटीएन नंबर लेकर बोगस फर्म खोलने वाले एक गैंग का भंडाफोड़ किया था. नोएडा पुलिस ने इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 6 लाख लोगों के पैन के डाटा जब्त किया था. आरोपियों ने इसके इस्तेमाल से 3 हजार से ज्यादा जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिए थे. ऐसे में हर आदमी के लिए जरूरी हो गया है कि वो अपने पैन कार्ड को लेकर सजग रहे. अगर आपके नाम से भी कहीं फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जीएसटी चोरी के आरोप में धरा जा सकता है.
ऐसे चेक करें जीएसटी रजिस्ट्रेशन
आपके पैन कार्ड पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन किया गया है या नहीं, यह आप आसानी से घर बैठे पता कर सकते हैं. इसके लिए आपको जिसकी की आधिकारिक वेबसाइट www.gst.gov.in पर जाना होगा. आप अपना पैन नंबर डालकर जान सकते हैं कि आपके नाम से जीएसटीएन नंबर लिया गया है या नहीं.