TRAFFIC CHALLAN: पेंडिंग पड़ा है दिल्ली का ट्रैफिक चालान, पूरा माफ कराने का बेस्ट मौका, यहां जानें तरीका

Traffic Challan: अगर आपका भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग पड़ा है। आप इसे काफी समय से टालते आ रहे हैं या उसके चालान के बढ़ते अमाउंट से परेशान हो गए हैं। तो अब आपके पास इसे माफ कराने का अच्छा मौका है। आपको अपना ट्रैफिक चालान माफ कराने का मौका मिल रहा है, जहां 1 रुपया भी नहीं चुकाना पड़ेगा। दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (Delhi State Legal Services Authority) बड़ी संख्या में पेंडिग क्लेम को निपटाने के लिए लोक अदालत लगा रहा है। ये लोक अदालत दिल्ली यातायात पुलिस के साथ मिलकर 11 मई 2024 को लगाई जा रही है। इस लोक अदालत में आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पास पेंडिंग चालान या नोटिस का पेमेंट कर उसे कम पैसे में निपटा भी सकते हैं और खारिज भी कर सकते हैं।

11 मई को दिल्ली में लगेगी लोक अदालत

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) 31 जनवरी 2024 तक दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर पेंडिंग पड़े या कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाने पर विचार करेगी। इसमें कमर्शयिल वाहनों पर लगने वाले ट्रैफिक चालान भी शामिल हैं।

चालान माफ कराने का तरीका

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जोन 2 के विशेष पुलिस आयुक्त, आईपीएस हरगोबिंदर सिंह धालीवाल के अनुसार लोक अदालत की पहल व्यक्तियों को उनके पेंडिंग ट्रैफिक चालान और संबंधित कानूनी मामलों को सुलझाने का अच्छा मौका ऑफर कर रहा है। यह अपने पेंडिंग चालान को माफ कराने के अच्छा तरीका है।

यहां लगेगी लोक अदालत

राष्ट्रीय लोक अदालत के सेशन दिल्ली द्वारका, कड़कड़डूमा, पटियाला की अदालतों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच आयोजित किए जाएंगे।

2024-05-09T13:29:05Z dg43tfdfdgfd