BHILWARA CRIME NEWS:अफीम डोडा चूरा तस्करी में NDPS कोर्ट का बड़ा फैसला,तस्करी में उपयोग गाड़ी के मालिक को 7 साल की सजा

Bhilwara Crime News:विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में तस्कर और तस्करी की जा रही थार गाड़ी के मालिक को 7- 7 साल की सजा और 70- 70 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोग अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया 5 जून 2017 को बिगोद एसएचओ महावीर मीणा जाब्ते के साथ गश्त कर रहे थे, इस दौरान त्रिवेणी चौराहे पर नाकेबंदी कर वह वाहनों की जांच करने लगे तभी एक महिंद्रा थार जीप पुलिस जाब्ते को देखकर वापस पलटने लगी. 

पुलिस ने शंका के आधार पर गाड़ी के चालक को पकड़ा और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोलूराम उर्फ मोडू राम पिता कानाराम निवासी जाटों का मोहल्ला किशनपुर जिला अजमेर होना बताया.थार गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें साड़ीनुमा कट्टे में 42 किलो अफीम डोडा चूरा मिला. 

अफीम डोडा चूरा को वाहन के साथ जप्त कर मोडूराम को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की अग्रिम जांच मांडलगढ़ एसएचओ गजेंद्र सिंह के जिम्मे की गई.प्रकरण में जब्त वाहन RJ 42 UA 0350 राम प्रताप जाट पिता रामनारायण जाट किशनगढ़ अजमेर के नाम पर होना पाया गया. 

अनुसंधान में पता चला की उक्त वाहन राम प्रताप द्वारा मोडूराम को अफीम डोडा चूरा परिवहन करने के लिए दिया गया था.प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण होने के बाद पुलिस ने मोडूराम के विरुद्ध अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट और रामप्रताप के विरुद्ध अपराध धारा 8/ 25 एनडीपीएस एक्ट के तहत चार्जसीट न्यायालय में पेश की. 

ट्रायल पूरी होने के बाद विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा आज मोडू राम को अपराध धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट व राम प्रताप को अपराध धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट का दोषी मानते हुए 7-7 साल का कठोर कारावास और 70-70 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय भीलवाड़ा चौधरी ने दोषसिद्ध करने के लिए 10 गवाह और 50 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए.

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