DELHI EXCISE POLICY SCAM: अरविंद केजरीवाल अभी नहीं आएंगे बाहर, न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ी

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए विशेष जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की हिरासत को बढ़ा दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई गुरुवार, 9 मई या अगले सप्ताह होगी।

सुप्रीम कोर्ट, केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि अगर वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वह नहीं चाहता कि केजरीवाल आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें क्योंकि इससे कहीं न कहीं टकराव पैदा होगा। हम सरकार के कामकाज में बिल्कुल भी दखल नहीं चाहते।

'केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं'

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं हैं। वह दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और एक निर्वाचित नेता हैं। चुनाव हो रहे हैं। यह असाधारण परिस्थिति है। हम इस बारे में दलीलें सुनने पर विचार करेंगे कि उन्हें अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे।

ईडी ने केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत पर सुनवाई करने की शीर्ष अदालत की राय का विरोध किया और कहा कि अदालत नेताओं के लिए अलग श्रेणी नहीं बना सकती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केजरीवाल ने यदि जांच में सहयोग किया होता तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, लेकिन उन्होंने 9 समन की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि यह धारणा बड़ी सफलता के साथ पैदा की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया है लेकिन उन्हें चुनाव से ऐन वक्त पहले गिरफ्तार कर लिया गया है।

21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे अरविंद केजरीवाल

केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 अप्रैल को केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है और केजरीवाल के बार-बार समन की अवहेलना करने के बाद ईडी के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं।

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मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ी

वहीं दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 मई तक बढ़ा दी। उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सीबीआई के मामले में सिसोदिया को 24 अप्रैल को 7 मई तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

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