DRAY DAY IN UP: नोएडा-गाजियाबाद में 2 दिन शराब की दुकानें बंद, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

Dry Days in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के आठ जिलों में दो दिन के लिए शराबबंदी लागू रहेगी. प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मतदान को देखते हुए यह कदम उठाया है. इन 48 घंटों में शराब की बिक्री करते हुए कोई पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. प्रशासनिक अधिकारी चुनाव आचार संहिता को देखते हुए पूरी तरह सतर्क निगरानी बरत रहे हैं. इस दौरान अंग्रेजी शराब, देसी शराब, वाइन शॉप, सरकारी भांग का ठेका आदि भी बंद रहेगा. 

दिल्ली एनसीआर की बात करें तो गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर सीट पर 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान होना है. इसके साथ ही अमरोहा लोकसभा सीट, मेरठ लोकसभा सीट, बागपत लोकसभा सीट, बुलंदशहर लोकसभा सीट, अलीगढ़ लोकसभा सीट और मथुरा लोकसभा सीट पर चुनाव होना है. इन लोकसभा सीटों के दायरे में आने वाले सभी जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंद रहेगा. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि चुनाव को किसी भी तरह से प्रभावित न किया जा सके, इसलिए यह व्यवस्था की गई है. 

गौतम बुद्ध नगर प्रशासन का कहना है कि जिले में शराब बिक्री दो दिन पूरी तरह प्रतिबंधित की गई है.ऐसे में बीयर शॉप, वाइन शॉप, अंग्रेजी शराब की दुकान या किसी होटल-रेस्तरां कहीं भी कोई शराब की बिक्री करते हुए पाया गया तो कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार का कहना है कि 24 अप्रैल बुधवार 6बजे से यह पाबंदी लागू होगी.

लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन शुक्रवार शाम 6बजे तक 48 घंटों तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध कायम रहेगा. आबकारी विभाग का कहना है कि आदेश का उल्लंघन हुआ तो उत्पाद शुल्क कानून 1964 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसमें जुर्माने से लेकर दुकान को सील करने जैसी कड़ी कार्रवाई शामिल है. जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने यह आदेश जारी किया है.

जिलों में 26 अप्रैल को मतदान के मद्देनजर जिले की सभी देसी शराब और विदेशी शराब, बीयर शॉप, प्रीमियम रिटेल शॉप और मॉडल शॉप या बार में भी बिक्री बैन होगी. थोक लाइसेंस वाले डीलर औरआर्मी कैंटीन की दुकानें भी दो दिन तक बंद रहेंगी. चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों या उनके उम्मीदवारों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब या किसी भी अन्य तरह के नशीले पदार्थ का प्रलोभन भी नकदी और अन्य अनुचित सामानों की तरह प्रतिबंधित है.

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