ITR E-VERIFICATION: ITR फाइल करने के बाद नहीं किया ये काम तो TAX REFUND मिलने में हो सकती है देरी

ITR Filing | E-Verification: भारत में टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करना एक आवश्यक दायित्व है, जो देश के टैक्सेशन कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. इनकम टैक्स ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) के लिए नोटिस मिलने से चिंताएं बढ़ जाती हैं. लेकिन, ये नोटिस आपके ITR में दी गई जानकारी की सटीकता को वेरीफाई करने के लिए जारी किए जाते हैं. पहली बार तो इसको लेकर चिंता बढ़ सकती है लेकिन प्रॉसेस को समझने और आवश्यक कदम उठाने से आपको ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) में दिक्कतें नहीं आएंगी.

ITR का E-Verification क्या है?

आयकर रिटर्न (ITR) का ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) टैक्सपेयर द्वारा फाइल किए गए ITR में दी गई जानकारी की प्रामाणिकता को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर वेरीफाई किए जाने की प्रॉसेस है. ITR-वी (पावती) की भौतिक प्रतियां सेंट्रलाइज्ड प्रॉसेसिंग सेंटर (CPC) को भेजने की ट्रेडिशनल सिस्टम की जगह, वेरीफिकेशन प्रॉसेस को सरल और तेज करने के लिए आयकर विभाग द्वारा ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) प्रॉसेस शुरू की गई.

जब कोई टैक्सपेयर आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से अपना ITR ऑनलाइन फाइल करता है, तो रिटर्न संसाधित होता है, और यदि कोई विसंगति या अतिरिक्त वेरीफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो एक ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) नोटिस जारी किया जाता है. नोटिस में आम तौर पर टैक्सपेयर को विभाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकृत तरीकों में से एक का उपयोग करके अपने ITR को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करने की आवश्यकता होती है.

ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) मेथड्स में नेट बैंकिंग, बैंक एटीएम या आधार ओटीपी के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वेरीफिकेशन कोड (EVC) जनरेट करना, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) का इस्तेमाल करके ITR पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, या ITR-वी की एक हस्ताक्षरित फिजिकल कॉपी भेजना शामिल हो सकता है. निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर CPC ये तरीके टैक्सपेयर की पहचान सुनिश्चित करते हैं. फाइल रिटर्न की सटीकता को मान्य करते हैं और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता के बिना वेरीफिकेशन प्रॉसेस को पूरा करते हैं.

बता दें, ITR फाइल करने की प्रॉसेस में ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) एक जरूरी कदम है, क्योंकि आयकर विभाग सफल वेरीफिकेशन के बाद ही रिटर्न को फाइल मानता है. निर्दिष्ट समय के भीतर ई-वेरीफिकेशन (E-Verification) नोटिस का अनुपालन करने में असफल होने पर ITR को अमान्य या गैर-फाइल माना जा सकता है, जिससे आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना और परिणाम भुगतना पड़ सकता है.

आधार OTP से E-Verification

  • अपने आयकर ई-फाइलिंग खाते में लॉग इन करें.
  • 'ई-फ़ाइल' टैब के अंतर्गत, 'आयकर रिटर्न' और फिर 'ई-सत्यापित रिटर्न' चुनें.
  • यदि आपके पास आधार ओटीपी नहीं है, तो 'मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहूंगा' विकल्प चुनें.
  • सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से जुड़ा हुआ है और आपका पैन आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है.
  • अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत होने वाले चेकबॉक्स पर टिक करें और 'जनरेट आधार ओटीपी' पर क्लिक करें.
  • अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का ओटीपी दर्ज करें और 'सत्यापित' बटन पर क्लिक करें.
  • सफल सबमिशन पर आपका ITR सत्यापित किया जाएगा. ध्यान दें कि ओटीपी केवल 15 मिनट के लिए वैध है.

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