JANJGIR-CHAMPA NEWS : रोकी गई 15 वर्ष 7 माह की किशोरी की शादी

नईदुनिया न्यूज, सक्ती : महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से बाल विवाह रोका गया। बाल विवाह संबंधी सूचना पर टीम बाराद्वार बालिका के घर पहुंची जहां उसके अंकसूची की जांच की गई जिसमें बालिका की उम्र 15 वर्ष माह 7 होना पाया गया। विवाह की पूर्ण तैयारी हो चूकी थी, हल्दी मेंहदी रस्म हो चुके थे , बारात स्वागत की तैयारी के दौरान ही सूचना प्राप्त होने पर तत्काल विभाग के अधिकारी कर्मचारी द्वारा बालिका एवं उसके माता-पिता एवं स्थानीय लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया. समझाईस के पश्चात स्थानीय लोगों की उपस्थिति में बालिका के माता-पिता की सहमति से बालिका का विवाह रोका गया है।

दल में परियोजना अधिकारी सक्ति परियोजना अधिकारी विभागीय सुपरवाइजर शामिल थे। ज्ञात हो कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष तथा लड़के की उम्र 21 वर्ष निर्धारित है। निर्धारित उम्र से कम होने की स्थिति में बाल विवाह करने पर पुलिस विभाग द्वारा अपराध पंजीबद्ध करते हुए विवाह करने वाले माता-पिता, विवाह में सम्मिलित होने वाले रिश्तेदार, टेंट प्रभारी डीजे साउड/धुमाल प्रभारी, भोजन बनाने वाले रसोइया हलवाई, केटरिन प्रभारी, विवाह कराने वाले पंडित के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। अधिनियम के तहत 02 वर्ष के कठोर सश्रम कारावास तथा एक लाख के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाने का प्रविधान है।

छत्तीसगढ़ी में शादी का निमंत्रण, लोग कर रहे प्रशंसा

तालदेवरी निवासी राम गोपाल साहू ने अपनी शादी के निमंत्रण पत्र को छत्तीसगढ़ी भाषा मे छपवाया है । लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। स्वजन के पास जब यह कार्ड पहुंच रहा तो लोग उसे गौर से पढ़ रहे हैं। राम गोपाल साहू ने इस संबंध में बताया कि विवाह में निमंत्रण पत्र महत्वपूर्ण होता है। छत्तीसगढ़ राज्य बने 23 साल हो गए लेकिन आज भी शहरी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा केवल घरों तक सीमित हो जा रही है सार्वजनिक जगह में इसका उपयोग नहीं होता।

2024-04-27T19:21:56Z dg43tfdfdgfd