KATNI NEWS: कटनी में स्वीकृति से अधिक रेत खनन करने वाली कंपनी पर कलेक्टर ने लगाया 7 करोड़ का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, कटनी: जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के घुघरी ग्राम में निर्धारित स्वीकृति से 17 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रेत का अवैध रूप से खनन करने के मामले में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी की न्यायालय ने मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लगभग सात करोड़ रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध रूप से खोदी गई रेत के रायल्टी का 60 गुना जुर्माना और पर्यावरण क्षतिपूर्ति शामिल है।

मप्र स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड उप कार्यालय कटनी ने कलेक्टर न्यायालय को प्रतिवेदन साैंपा था। जिसमें बताया गया कि ग्राम घुघरी के खसरा नंबर 122 रकवा 8.030 हेक्टेयर पर खनिज रेत के खनन के लिए पट्टा स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के पक्ष स्वीकृत है। जिसका संचालन उप पट्टाधारी व बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

स्वीकृति से अधिक खनन

तहसील विजयराघवगढ़ अंतर्गत ग्राम घुघरी का खनिज विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने का निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिया था। जिसमें खनन पट्टा के लिए स्वीकृत क्षेत्र में मुनारों का निर्माण कंपनी ने नहीं किया था। साथ ही अधिकारियों ने मौके पर कंपनी द्वारा अवैध रूप से रेत का खनन करना पाया।

रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के संबंध में दिए प्रतिवेदन के अनुसार मेसर्स फेयर ब्लैक इंफाटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने स्वीकृत क्षेत्र पर अवैध रूप से खनिज रेत का नियम के खिलाफ खनन किया। जिसमें लगभग 455 मीटर लंबाई, 42 मीटर औसत चौड़ाई व लगभग 0.30 मीटर औसत गहराई में खनन कर अवैध रूप से रेत निकाली गई। निकाली गई अवैध रेत की मात्रा लगभग पांच हजार 733 घनमीटर पाई गई है।

कलेक्टर ने ये दिया आदेश

कलेक्टर न्यायालय में कलेक्टर अवि प्रसाद ने खनिज शाखा द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन और संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन के साथ ही कंपनी से भी जवाब तलब किया था। जिसके बाद कलेक्टर फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ छह करोड़ 93 लाख 69 हजार 300 रूपए का जुर्माना लगाया है। जिसमें अवैध रूप से खोदी गई रेत पांच हजार 733 घनमीटर की रायल्टी राशि के रूप में पांच लाख 73 हजार तीन सौ रूपए का 60 गुना तीन करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपए और उसी के बराबर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में तीन करोड़ 43 लाख 98 हजार रूपए की राशि शामिल है। न्यायालय ने कंपनी को जुर्माने की राशि खनिज प्रतिष्ठान मद में जमा करने के आदेश दिए हैं।

2024-05-09T13:51:32Z dg43tfdfdgfd