आईओ का वेतन काटने का आदेश

दाउदनगर , संवाद सूत्र। दाउदनगर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी आफताब आलम ने दाउदनगर थाना कांड संख्या 472/23 और परिवाद पत्र संख्या 224/22 के अनुसंधानकर्ता का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उपरोक्त दोनों वादों में न्यायालय द्वारा 17 अक्टूबर 2023 से अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन एवं 18 मई से दंप्रसं की धारा 202 के तहत जांच प्रतिवेदन की मांग की गई थी। दोनों अनुसंधान कर्ताओं ने लापरवाही बरती जिससे न्यायालय का कार्य प्रभावित हुआ। इसके कारण उनका वेतन स्थगित करने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त दोनों वादों में पारित आदेश की प्रति कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद, औरंगाबाद की एसपी, संबंधित थानाध्यक्ष और संबंधित अनुसंधानकर्ताओं को भेजी गई है।

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